राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सावरकर पर की गई टिप्पणी पर लगा झटका
डिजिटल डेस्क : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से वीर सावरकर के संबंध में की गई विवादित टिप्पणी के मामले में झटका लगा है। वीर सावरकर पर विवादित बयान देने के मामले में निचली अदालत से जारी समन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर लगने वाले तगड़ा झटका माना जा रहा है।
निचली अदालत ने लगाया था जुर्माना
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है।
राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का लगा था हर्जाना
बता दें कि वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया गया था।
इस मामले में वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।
इतना ही नहीं, वादी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई अपमानजनक बातें कहीं।
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